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हरियाणा में पहली बार ट्रक ड्राइवर पर मामला हुआ दर्ज

 

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा में अब जीटी रोड पर लेन ड्राइविंग (लेन चेंज) के नियमों का उल्लंघन करने वालों ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.. इस पर अभी तक पुलिस 500 रुपए का चालान कर रही थी.. बार बार चेतावनी के बावजूद ड्राइवर नियमों की पालना में लापरवाही बरत रहे हैं.. पुलिस ने केस दर्ज करने की शुरुआत कर दी है..

अंबाला एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के मुताबिक, पुलिस द्वारा समय-समय पर ट्रक चालकों, यूनियन के पदाधिकारियों व ट्रांसर्पोटर के साथ लेन चेंज के संबंध में कई बार मीटिंग की जा चुकी है, लेकिन फिर भी ड्राइवर लेन ड्राइविंग (बाई लेन) के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.. दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अंबाला में बीते 602 दिनों में 29,651 चालान किए गए हैं..

बता दे की हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद जीटी रोड पर अपने काफिले को रोक यातायात व्यवस्था जांचते हुए देखे गए हैं.. गृह मंत्री ने खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे भारी वाहनों को रोक उनके खिलाफ कार्रवाई कराई थी.. विज ने कहा था, ''हरियाणा में सालाना लगभग 10 हजार सड़क हादसे होते हैं.. लगभग 5,000 लोग सड़क हादसों में जान गंवा देते हैं और तकरीबन 9,000 लोग घायल होते हैं.. ये हादसे यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होता है.. हम कड़ाई नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें अब पुलिस बांई लेन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 279,283 व 336 के तहत मामले दर्ज करेगी..

आपको बता दे कि वही अंबाला में लापरवाही, तेज गति से ट्रक चला कर लेन चेंज करने व  लेन ड्राइविंग के नियमों की उल्लंघन करने के मामले में एक ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है..आरोपी ट्रक ड्राइवर अभिषेक कुमार यूपी के गांव मौहकमपुर का रहने वाला है..

TEAM VOICE OF PANIPAT