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DELHI-NCR में 15 साल पुरानी कार के मालिकों को Supreme Court से बड़ी राहत, नहीं होगा एक्शन

 

वायस ऑफ पानीपत (जिया)-जैसा की आपको पता है कुछ समय पहले दिल्ली  NCR में 10 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई थी परंतु अब इस पर दिल्‍ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है......सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. CJI बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया है.... साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है..... तब तक ऐसे वाहन मालिकों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी.....केंद्र सरकार के साथ ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है..... साथ ही दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी शामिल किया गया।

हालांकि आपको बता दे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की है.... कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि  BS-6  वाहन BS-4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं..... दिल्ली सरकार ने मांग की है कि अदालत केंद्र सरकार या वायु प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि वो एनसीआर में सभी श्रेणियों के 15 या उससे ज्‍यादा साल पुराने पेट्रोल और 10 या उससे ज्‍यादा साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दे।

TEAM VOICE OF PANIPAT