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हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, प्रॉपर्टी टैक्स, अग्निवीरों और EV खरीद को लेकर बड़ी घोषणा, पढ़िए पूरी खबर

 

वॉयस ऑफ पानीपत ( श्रद्धा गुप्ता ) - हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने आज 28 जुलाई को हुई कैबिनेट मिटिंग में 26 में से 22 मुद्दों को मंज़ूरी दे दी है । जिसमें मुख्य E.V. वाहनों , प्रोपटी टैक्स रिडक्सन , अगनिवीरों को आरक्षण साथ ही राज्य का अल्पसंख्यक आयोग भी अब बनेगा जहां हर वर्ग की सुनवाई होगी । इसी के साथ गुरू रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर मनाया जाएगा । सीएम ने बताया कि 29 जुलाई से 20 फरवरी , 2027 तक गुरू रविदास महाराज समरस्ता संकल्प अभियान चलेगा । इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन , उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मौजूद रहेंगे । उनके जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र मिटटी को लाकर हरियाणा के हर गांव , बस्ती और घर - घर तक पहुंचाया जाएगा ।

1.वाहन खरीदारों और महिलाओं को बड़ी राहत

  • इलेक्ट्रिक वाहन (EV): 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले टू, थ्री और फोर व्हीलर के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
  • महिला खरीदारों को अतिरिक्त लाभ: महिलाओं के नाम पर पंजीकृत 20 लाख रुपए तक के नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर छूट मिलेगी।
  • CNG वाहन: सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में मिलने वाली 20 प्रतिशत की मौजूदा छूट पहले की तरह जारी रहेगी।

2. अग्निवीरों के लिए निर्णय

  • इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB), SDRF, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा निवासी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा।
  • इससे पूर्व सरकार ग्रुप-'B' में 1%, ग्रुप-'C' में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल में 20% और फ़ॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर व माइनिंग गार्ड में 20% आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है।

3. लाल डोरा कब्जाधारकों को मालिकाना हक

  • आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्र: ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों में दशकों से काबिज ग्रामीणों को उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा।
  • PMAY-U 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक की आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट दी गई है।

4. प्रॉपर्टी टैक्स की नई प्रणाली

  • चार श्रेणियों में विभाजन: नगर निगमों, परिषदों और नगर पालिकाओं में संपत्ति कर निर्धारण के लिए नई प्रणाली लागू होगी। शहरों को A1, A2, B और C श्रेणियों में विभाजित कर प्लॉट/कारपेट एरिया, Collector Rate और Floor Factor के आधार पर टैक्स तय होगा।
  • 75% रिबेट: नगरपालिका सीमा में आने वाले मौजूदा गांवों के लाल डोरा क्षेत्र के आवासीय मकानों को प्रॉपर्टी टैक्स में 75% छूट मिलेगी।
  • विशेष छूट: महिलाओं के नाम संपत्तियों पर 25%, दिव्यांगों की संपत्ति पर 10% और कचरा प्रबंधन (Waste Management) अपनाने वाली सोसायटियों को 10% रिबेट दी जाएगी।
  • टैक्स मुक्त श्रेणियां: धार्मिक स्थल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, श्मशान/कब्रिस्तान, धर्मशालाएं, सरकारी स्कूल/अस्पताल और कृषि भूमि संपत्ति कर से पूरी तरह मुक्त रहेंगे।

5. पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजा

  • पुलिस हिरासत, यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही से हुई मौत के मामलों में पीड़ित परिजनों को 7.5 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा।
  • प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हिरासत से भागने या प्राकृतिक आपदा में हुई मौत पर मुआवजा नहीं मिलेगा ।

TEAM VOICE OF PANIPAT