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हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक के नियम बदले, नया पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित

 

Gram Sabha Rules : हरियाणा सरकार ने ग्राम सभा का कोरम को लेकर बनी हुई बाधा को दूर कर दिया है। अब ग्राम सभा की बैठक में कोरम आसानी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसमें बड़ा संशोधन किया है। कोरम पूरा नहीं होने से ग्राम सभा गांव के विकास के लिए योजना नहीं बना पा रही है।

इसके कारण गांव में विकास कार्य नहीं हो पा रहे है। ग्राम सभाओं में कोरम पूरा नहीं होने से लटकते विकास कार्यों को देख प्रदेश सरकार ने नियम बदले हैं। ग्राम सभा बैठक के लिए कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा या 300 सदस्य, जो भी कम हो, कोरम माना जाएगा। विधि एवं विधायी विभाग की प्रशासनिक सचिव रितु गर्ग ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 की उपधारा (7ए) में संशोधन के मुताबिक सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान और अनुमोदन तथा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ग्राम सभा के 20% सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। पहली बैठक के निर्धारित समय पर कोरम पूरा न होने पर सरपंच को एक घंटे इंतजार करना होगा। इसके बावजूद कोरम पूरा न होने पर बैठक अगले दिन या सरपंच द्वारा तय किसी अन्य दिन के लिए स्थगित हो सकेगी। बता दें कि महात्मा गांधी जयंती पर सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा।

स्थगित बैठक में मूल बैठक के एजेंडे वाली कार्यवाही ही होगी

स्थगित बैठक में केवल वही कार्यवाही होगी, जो मूल बैठक के एजेंडे में शामिल थी। ऐसी बैठक के लिए 15 प्रतिशत सदस्यों का कोरम निर्धारित किया है। यदि स्थगित बैठक में भी 15 प्रतिशत सदस्य मौजूद नहीं होते हैं, तो उसके बाद होने वाली बैठक में ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के आधार पर कोरम तय होगा।

10 हजार या इससे अधिक सदस्यों वाली ग्राम सभा के लिए 500 सदस्य, पांच हजार से अधिक लेकिन 10 हजार से कम सदस्यों वाली ग्राम सभा के लिए 400 सदस्य तथा पांच हजार या इससे कम सदस्यों वाली ग्राम सभा के लिए 300 सदस्य कोरम पूरा करेंगे।